Adani-Hindenburg मामले में पर SC की एक्सपर्ट कमिटी की राय, SEBI को ज्यादा अधिकार देने की जरूरत नहीं
Adani-Hindenburg Case: सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमिटी ने कहा है कि इस मामले में सेबी (SEBI) को ज्यादा अधिकार देने की जरूरत नहीं है.
Adani-Hindenburg Case: सुप्रीम कोर्ट में आज फिर अदानी-हिंडनबर्ग मामलों को लेकर सुनवाई हुई. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही SEBI (सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) को मामले की जांच के लिए 3 महीने का समय दे चुका है. लेकिन आज की सुनवाई का ताजा अपडेट ये है कि सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमिटी ने कहा है कि इस मामले में सेबी (SEBI) को ज्यादा अधिकार देने की जरूरत नहीं है. सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमिटी ने ये भी कहा कि सेबी को एनफोर्समेंट पॉलिसी को और बेहतर बनाने की जरूरत है. एक्सपर्ट कमिटी ने ये भी कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट से पहले ग्रुप कंपनी में संदिग्ध ट्रेडिंग के मामले देखने को मिले थे.
हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद धड़ाम से गिरे शेयर
बता दें कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अदानी ग्रुप (Adani Group) के शेयर तेजी से गिरे थे. उस दौरान निवेशकों का लाखो-करोड़ों में नुकसान हुआ था. 24 जनवरी के बाद कंपनी में रिटेल एक्सपोजर बढ़ा. बता दें कि AM Sapre की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमिटी बनी है.
Adani-Hindenburg केस पर SC की एक्सपर्ट कमिटी की राय |
— Zee Business (@ZeeBusiness) May 19, 2023
🔸#SEBI को और ज्यादा अधिकार देने की जरूरत नहीं
🔸सेबी को Enforcement पॉलिसी को और बेहतर बनाने की जरूरत
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17 मई को SC ने सुनाया था फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने अदानी ग्रुप और हिंडनबर्ग मामले की सुनवाई 17 मई को अपना फैसला सुनाया था. सुप्रीम कोर्ट ने सेबी (SEBI) को आदेश दिया है कि वो 14 अगस्त तक इस मामले की जांच पूरी करे. बता दें कि सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर 6 महीने का समय मांगा था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त तक का ही समय दिया है और अब सेबी को इस मामले की जांच 14 अगस्त तक पूरी करनी है.
11 जुलाई को होगी सुनवाई
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सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को 14 अगस्त तक जांच पूरी करने के लिए कहा. इसके अलावा अदानी-हिंडनबर्ग मामले में अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी. चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस नरसिम्हा और जस्टिस पारदीवाला की बेंच में इस मामले की सुनवाई की. पिछली सुनवाई के पहले सुप्रीम कोर्ट से सेबी ने फिर से 6 माह का वक्त मांगा था.
इससे पहले सेबी ने रखी थी अपनी दलील
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सेबी ने अपनी दलीलें रखीं. सेबी ने कहा कि जिन 12 सौदों की जांच हो रही है वो काफी जटिल है, क्योंकि बहुत से सौदों में सब- ट्रांजैक्शन हैं. ढेरों देसी विदेशी बैंकों और ऑन शोर ऑफ शोर संस्थाओं के वित्तीय सौदों की जांच होनी है.
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01:51 PM IST